मध्य प्रदेश सरकार के बहुप्रतीक्षित लव जिहाद कानून धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 को मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में मध्यप्रदेश कैबिनेट द्वारा पास इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए इस विधेयक के बन जाने के बाद अब प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सकती है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के इस बहुप्रतीक्षित विधेयक के पास हो जाने से अब बहला-फुसलाकर शादी करने धर्म परिवर्तन करने लव जिहाद करने समेत कई अपराधों पर रोकथाम की जा सकती है यह कानून एक-दो दिन में गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के साथ ही पूर्ण रुप से लागू हो जाएगा।
इसपर लगेगी लगाम
1.बहला-फुसलाकर धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण करवाना और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान, यह गैर जमानती अपराध होगा।
2. धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने वाले और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित आवेदन देना होगा।
3. बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले गुरुजी,धर्मगुरु,काजी,मौलवी,पादरी को 5 साल सजा का प्रावधान है।
4. धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित माता पिता परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है।
5. जबरन धर्मांतरण या विवाह करवाने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
6. धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले आरोपियों पर मुख्य आरोपी की तरह कार्यवाही की जाएगी।
