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भोपाल कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर किया एक बैंक सील तो दूसरे पर लगाया इतना जुर्माना

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भोपाल में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव हेतु कोरोनावायरस लगाया गया है जो 26 अप्रैल तक प्रभावी है लेकिन इस बीच में लोगों के आर्थिक कामकाज ना रुके इस सुविधा हेतु भोपाल के बैंक खुले हुए हैं लेकिन बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक बैंक को तत्काल सील करवा दिया।

मामला भोपाल के वार्ड नंबर 17 बैरसिया रोड स्थित केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है जहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने पर नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी AHO-04 मो.शाहाब खान ने की कार्यवाही करते हुए बैंक सील कर दिया।

नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनुसार भोपाल कलेक्टर के कोरोनावायरस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करवाने का स्पष्ट आदेश है लेकिन केनरा बैंक की बेरसिया रोड स्थित शाखा में इसका पालन नहीं किया जा रहा था जिसके कारण बैंक को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है।

बैंक ऑफ इंडिया शाखा बैरसिया रोड वार्ड नंबर 17 में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने के कारण बैंक को 3 दिन के लिए सील और ₹20000 का स्पॉट फाइन लगाया गया है।

इस दौरान भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया,भोपाल शहर डीआईजी इरशाद वली,नगर निगम का अमला और पुलिस अमला साथ था।

भोपाल कलेक्टर का बयान, 26 अप्रैल तक शहर में नही होगा कोई आयोजन

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भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि जिले में 26 अप्रैल तक किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक,धार्मिक,राजनीतिक या शादी समारोह किसी भी प्रकार के आयोजन नही किया जा सकता।

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया

लवानिया ने कहा कि अगर कोई अयोजन करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर के कहा कि भोपाल में धारा 144 लागू है ऐसे में लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की मनाही हैं इसलिए कोई भी ऐसे आयोजन करने से बचे अगर ऐसा करता पाया गया तो 188 IPC की कार्यवाही की जाएगी।

आपको बता दें कि भोपाल कलेक्टर आज पुलिस कंट्रोल रूम पहुचे थे जहाँ पर उन्होंने मैदानी अमले और पुलिस को हो रही समस्याओं पर DIG शहर इरशाद बलि से चर्चा की और शख्त इन्तजामात करने के निर्देश दिए हैं।