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मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया चुनाव आयोग, चुनाव नतीजों के दिन होने वाले विजय जुलूसों को किया प्रतिबंधित

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मद्रास हाईकोर्ट(high court) की फटकार के बाद कोरोना संक्रमण पर आंख मूंदे सो रहा चुनाव आयोग (Election Commission) हरकत में आ गया है। आयोग ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने की तारीख 2 मई को किसी भी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नतीजों की घोषणा के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है।

देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हुए हैं जिसमे बंगाल छोड़ बाकी राज्यों के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं जिसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं।

High Court की इस टिप्पणी के बाद हरकत में आया आयोग

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने कल कहा था कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट  ने कहा था, ‘कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई’.

आपको बता दे कि कल सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सनिब बैनर्जी ने सख्त लहजे में चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा था कि चुनाव मतगणना यानी 2 मई से पहले कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था। और अगर प्लान नहीं बताया गया तो मतगणना पर रोक लगा देंगे की बात कही थी।

मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी, Covid प्रोटोकॉल बनाये नही रोक देंगे काउंटिंग

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देश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे चुनावों और रैलियों पर मद्रास हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि 2 मई को काउंटिंग से पहले कोविड प्रोटोकॉल बनाये और पालन करवाये नही तो हम काउंटिंग रोक देंगे।

आज मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सनिव बैनर्जी ने तो यह तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे।

मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था जिसमे मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान मद्रास हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस चीफ सनिब बैनर्जी नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा, ‘‘जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रहीं। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवत: हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।’’ इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

चुनाव आयोग पर हाईकोर्ट की 6 टिप्पणियां

1. आप इसे सुनिश्चित कीजिए कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो।


2. किसी भी पर कीमत पर राजनीतिक या गैर-राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।

3. या तो काउंटिंग तरीके से होगा या फिर उसे टाल दिया जाएगा।


4. लोगों की सेहत सबसे अहम है। यह बात परेशान करती है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है।


5. जब नागरिक जिंदा रहेंगे, तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो उन्हें इस लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले हैं।


6. आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए हैं, दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती हैं।