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फेंक न्यूज फैलाने वालों पर शिकंजा कसेगा भोपाल प्रशासन, आदेश जारी

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भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में सभी सोशल मीडिया नेटवर्कों (FACEBOOK,TWITTER, WHATSAPP) पर भ्रामक,असत्य,आधारहीन अथवा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का संबंधी खबरें का प्रचार प्रसार करने वालों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा कि मेरे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं आम जनता की राय लेकर कोई आदेश जारी करूं इसलिए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं झूठी खबरें (FAKE NEWS) फैलाने वालों के खिलाफ जिसके कारण पूरे प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रशासनिक अमला भ्रम की टीम रहता है। तो वहीं लोगों में भी गलत जानकारी से अफवाह और भ्रम की स्थिति बन जाती है इन सबसे सख्ती से निपटने के लिए आदेश जारी किए गए है।




आदेश में इस बात का साफ उल्लेख है कोई भी खबर या जानकारी बिना सत्यता के किसी ग्रुप में शेयर करना या किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म( SOCIAL MEDIA PLATFORMS) पर पोस्ट करने वालों पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसके जिम्मेदार वो ख़ुद होंगे।

भोपाल में रेमडेसिवीर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई हुई शुरू

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जिला प्रशासन कोरोना से नागरिकों की जान बचाने के लिए आक्सीजन सहित आवश्यक दवाइयों और इंजेक्शन उपलब्धता के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया है कि शनिवार को भोपाल के कोविड अस्पतालों को रेमडेसिवीर की 1000 वॉइल्स उपलब्ध करवाई गई है।

इस बीच संयुक्त कलेक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि रेमडेसिवीर इंजेक्शन वायल दवा डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट को प्राप्त हुई थी, जिसका वितरण फार्मा कंपनी द्वारा कोविड के इलाज कर रहे अस्पतालों को सीधे तौर पर किया गया है।

कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर जिले की अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। सभी अस्पतालों में मरीजों की आवश्यकता और मांग के अनुसार ऑक्सीजन प्रदान की जा रही है।

संयुक्त कलेक्टर राजेश गुप्ता ने बताया है कि शनिवार को भोपाल जिले के सभी कोविड अस्पतालों में मेडीकल ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है । उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रतिबंधित कर दी गई है। जिले में आने वाली सभी ऑक्सीजन केवल मेडिकल उपयोग के लिए ही दी जा रही हैं।

भोपाल कलेक्टर ने दिया बड़ा बयान, भोपाल में अब रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से रहेगा कर्फ्यू

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मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) में बढ़ते कोरोना(Corona) के कारण राजधानी भोपाल(Bhopal) में होली(Holi) का त्योहार इस बार अघोषित लॉकडाउन(lockdown) में मनाया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए गाइडलाइन जारी की गई है। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक 29 मार्च को होली के चलते सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे।

भोपाल कलेक्टर ने कहा कि इस नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी धर्मों के धार्मिक त्यौहार केवल घर पर ही रहकर निजी तौर पर मनाए जा सकेंगे। भोपाल में सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र होकर किसी भी प्रकार के आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते केस के बाद लोगों से होली का त्योहार घरों में मनाने की अपील की गई है।

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह भी कहा कि भोपाल के बाजार रात 10 बजे के बजाए रात 9 बजे बंद होंगे। गाइडलाइन के मुताबिक भोपाल जिले में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दवा की दुकानों,राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। लोगों के रात 9 बजे से सुबह 6 बजे की अनावश्यक रुप से आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।