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भोपाल के वैक्सीनशन सेंटर पर हो रहा है नियमों का उल्लंघन, तोड़ी जा रही है कोरोना की गाइडलाइन

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मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के इंतजाम को लेकर सरकार गलत साबित हो रही है। देखा जा रहा है कि वैक्सीन के लिए लोग लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे है। ऐसा ही मंजर भोपाल के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिला जहां लोगों की भारी भीड़ देखी गई।

दरअसलभोपाल के 2 स्टॉप स्तिथ नवीन स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर है। वहां लोगों की भीड़ दखने को मिली है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्थाओं का अंदाजा लगा सकते है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन होता दिखाई दिया है।

बता दे कि राज्य सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। जिससे लोग संक्रमण के खतरे से बच सके। लेकिन शासन और प्रशासन की इस लापरवाही से जनता को संक्रमण का मुख्य खतरा बन जाता है।

सरकार ने की सभी से अपील, कोरोना की इस दूसरी लेहर में घर पर भी पहने मास्क

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देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरसा रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अब सरकार ने ये कहा कि आप अपने अपने घरों में भी मास्क पहन कर रहे।

देखा जा रहा है कि कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। जिसे दूर करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

बता दे कि देश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से Covid-19 Vaccination Drive को और तेज करने के लिए टीकाकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है अब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।

देश में पिछले 24 घंटे में 3.55 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 2800 से अधिक लोगों की जान चली गई।

भोपाल में हर जोन कार्यालय में खुलेंगे 2-2 कोविड सहायता केन्द्र

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कोरोना के हालात को देखते हैए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि भोपाल नगर निगम के हर जोन में 2-2 कोविड-19 सहायता केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्र 23 अप्रैल से शुरू हो जायेंगे। इन केन्द्रों पर सामान्य कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन की आवश्यक दवाएँ उपलब्ध होंगी।

मंत्री ने कहा कि कोविड सहायता केन्द्र स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सहयोग से संचालित होंगे। इसकी जानकारी गाड़ियाँ एलाउंसमेंट के जरिये की जाएगी भी। हर केन्द्र का एक नोडल अधिकारी के साथ एक डॉक्टर की सेवाएँ ली जायेंगी।

बता दे कि राजधानी में नगर निगम के 19 जोन है। हर जोन में 2-2 कोविड सहायता केन्द्र खोलने जाने से इनकी संख्या 38 हो जायेगी। इससे मरीजों को फायदा होगा और फीवर क्लीनिक सहित अन्य अस्पतालों की भीड़ में कमी आयेगी। जानकारी के अनुसार अभी कुल 47 फीवर क्लीनिक भोपाल में संचालित हैं।

इस मौके पर कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम आयुक्त के.व्ही.एस. चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी सहित जिले के अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोरोना को बढ़ता देख मध्यप्रदेश में लागू होएंगे अब ये नियम

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मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ज्यादा सख्त हो गई है। ऐसे में सरकार ने मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है।

गृह विभाग ने 20 अप्रैल को पुनः गाइडलाइन जारी की है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है। आदेश के मुताबिक कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अतिआवश्यक सेवाएं माना गया है।

नई गाइडलाइन में क्या है परिवर्तन

  • केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते, वहां कर्मचारियों की उपस्थिति 10% रहेगी।
  • राज्य सरकार के कार्यालय कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सावर्जनिक परिवहन और कोषालय को छोड़कर सभी में 10% उपस्थिति रहेगी।
  • आईटी कंपनियों, बीपीओ अथवा मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ व यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% की क्षमता से काम करेंगे।
  • ऑटो-ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर व 2 पैंसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
  • धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्पोर्टस व मनोरंजन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

इन्हें रहेगी छूट

  • बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न हिस्सों में बांटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है।
  • किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री सप्लाई निरंतर जारी रहेगी।

मध्यप्रदेश के भिंड जिले में तोड़ा गया नियम, शादी में पहुचे 500 लोग

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मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने डर का माहौल बना दिया है। ऐसे बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में प्रशासन ने एक शादी को रुकवा दिया और टेंट, डीजे और कैटरिंग का सामान जब्त कर दिया। 


दरअसल भिंड के कुरथरा गांव में शनिवार को आईटीबीपी के जवान बृजभान सिंह जाटव की बहन की शादी थी, इस शादी में 500 लोगों के इकट्ठा होने की खबर थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन रात दस बजे मौके पर पहुंच गए।

बताया जा रहा है कि बैंड वाले की दुकान को सील कर दिया गया है। वहीं आयोजनकर्ताओं के खिलाफ नियम तोड़ने का मामला दर्ज किया गया। आयोजकों पर धारा 144 तोड़ने और भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। पुलिस की कार्रवाई की सूचना मिलते ही दूल्हे पक्ष के लोगों ने बारात निकालने के कार्यक्रम को रोक दिया। 

जिलाधिकारी डॉ. सतीश कुमार के निर्देश मिलने पर एसडीएस उदय सिंह सिकरवार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बता दें कि भिंड में घर से शादी होने पर 50 लोग और गार्डन में शादी होने पर 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।