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बहुत जरूरी हो तभी आरोपी को गिरफ्तार करे पुलिस- सुप्रीम कोर्ट

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देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार न करे।

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों की संख्या कम करने और संक्रमण रोकने के उद्देश्य से यह जरूरी दिशा निर्देश जरुरी किये हैं। शीर्ष अदालत ने देश के सभी राज्यों की पुलिस से कहा है बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो गिरफ्तारी न करें।

चीफ जस्टिस(CJI) एनवी रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और सूर्यकांत की बेंच ने जेल में कैदियों की संख्या घटाने के लिए ये निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यों से कहा कि ‘हमारे पुराने आदेश के अनुसार जिन्हें पैरोल दी गयी थी उन्हें 90 दिन की फरलो पुनः दे दी जाए इसमे कोई देर न करें।’