विधानसभा निर्वाचन 2018 में 8 पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) के लिए निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं. निर्वाचन आयोग ने प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 10 बी के प्रावधानों के तहत ये आदेश दिए.

वहीं कामन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की छूट राज्य के 5 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करने की शर्त पर दी गई. बता दें कि 28 नवम्बर को मतदान किया जायेगा और परिणाम 11 दिसंबर को आएगा।

राजनैतिक दल आप सबकी अपनी पार्टी का कामन चुनाव चिन्ह पैन स्टैंड

  • पंच पाटी का चुनाव चिन्ह चाय छलनी
  • राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी का चिन्ह टाईप मशीन
  • सांझी विरासत पार्टी का चिन्ह मोतियों का हार
  • भारतीय अपना अधिकार पार्टी का चिन्ह माचिस की डिब्बी
  • महनवादी पार्टी का चिन्ह करनी
  • भारतीय जन युग पार्टी का चिन्ह तुरही
  • जन सम्मान पाटी का चिन्ह कोट होगा

अब 66 तक कुल पार्टी दलों के अभ्यर्थियों को आयोग ने कामन सिम्बल आवंटित करने की दी छूट.

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