मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए सुखद खबर है। अब ऑक्सीजन सिलेण्डर के लिए लोगों को मनमाने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसके लिए भोपाल कलेक्टर ने दाम तय कर दिए है। दिए गए आदेश के मुताबिक अब ज्यादा पैसे लेने वालों पर कालाबाजारी की धारा के तहत की जाएगी कार्रवाई।
दरअसल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर के मूल्य को निर्धारित कर दिया है। उससे अधिक राशि लेने पर कालाबाजारी करने की धारा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के विक्रय मूल्यों में एकरूपता रखने के लिए मूल्य निर्धारित किये गए है।
7 क्यूबिक मीटर सिलेंडर वितरक और निर्माता रेट (जीएसटी सहित) 360 रुपए और सब वितरक रेट/अस्पताल तक रेट(परिवहन एवं जीएसटी सहित) 500 रुपए निर्धारित किया है।
10 क्यूबिक मीटर सिलेण्डर वितरक और निर्माता रेट (जीएसटी सहित) 510 रुपए, सब वितरक रेट/अस्पताल तक रेट (परिवहन एवं जीएसटी सहित) 650 रुपए नियत व अधिकतम दर है।



