संघ प्रचारक और भाजपा के पूर्व मंत्री राघव जी भाई सेक्स रैकेट में हुए दोषी, मिलेगी ये सज़ा

NewBuzzIndia: राघव जी भाई सेक्स स्कैंडल मामला सामने आने से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। राघव जी भाई के नौकर राजकुमार दांगी ने हबीबगंज थाने में 5 जुलाई 2013 को राघव जी भाई के खिलाफ उसके साथ अननैचुरल सेक्स करने की शिकायत की थी। उस शिकायत पर आखिरकार कोर्ट का निर्णय आ ही गया। अपने नौकर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में मंत्री पद और भाजपा से बाहर निकाले गए पूर्व वित्तमंत्री राघवजी भाई के मामले में एडीजे डीके पालीवाल की स्पेशल कोर्ट मेें आज आरोप तय कर दिए हैं। अब राघवजी भाई के अलावा उनके 2 सहयोगी शेर सिंह एवं सुरेश सिंह के खिलाफ धारा 377 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा।

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एडीजे डीके पालीवाल ने बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद राघव जी भाई के नौकर राजकुमार दांगी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप सुनवाई के योग्य पाए। आईपीसी की धारा 377 के तहत 2 लोग आपसी सहमति या असहमति से अननैचुरल संबंध बनाते है और दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है। धारा 506 में जान से मारने की धमकी देने और उसके सजा के प्रावधानों से सम्बंधित है।

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अपने आरोपों के पक्ष में राजकुमार दांगी ने पुलिस को एक सीडी भी सौंपी थी, जिसमें राघव जी भाई फरियादी राजकुमार दांगी के साथ कथित रूप से अननैचुरल सेक्स करते दिखाए गए थे।

1 COMMENT

  1. अब समझ में आया ये लोग ‘हाफ पैंट’ क्यों पहनते थे.

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