भोपाल में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन

कलेक्टर (Collector) अविनाश लवानिया(Avinash Lavania) ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संकमण के दृष्टिगत एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों जारी किए है। आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल शहर में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

जारी आदेश में भोपाल शहर(Bhopal City) में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शहर में शनिवार रात 10.00 बजे से सोमवार सुबह 06.00 बजे तक उक्त लॉकडाउन प्रभावी रहेगा । लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औधोगिक इकाइयों के श्रमिको, कर्मियों, औघोगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।

भोपाल में 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएँ जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित है। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी । परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

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